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ग़ालीबाज़ को पुलिस ने सीमा से खदेड़ा



बाराबंकी। गाली-गलौजमारपीट व जान से मारने की धमकी देने जैसे अपराध में संलिप्त अभियुक्त को पुलिस ने जिला बदर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय द्वारा जनपद में गाली गलौजमारपीट व जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त व गुण्डा अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। 



इसी क्रम में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु गुण्डा एवं अभ्यस्त अपराधियों को पुलिस द्वारा चिन्हित कर जिलाधिकारी को आख्या प्रेषित की गई थी। इसमें फतेहपुर पुलिस द्वारा अभ्यस्त अपराधी सुनील कुमार पुत्र स्वर्गीय ओमप्रकाश उर्फ रामप्रकाश निवासी ग्राम डडियामऊ थाना फतेहपुर के विरुद्ध गाली-गलौजमारपीट व जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त होने पर अभियोग पंजीकृत किये गए तथा साथ ही अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने सम्बन्धी बीट सूचना भी अंकित की गयी है।

इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी न्यायिक में चल रहे वाद सरकार बनाम सुनील कुमार अंतर्गत धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुन्डा नियंत्रण अधिनियम के अभियुक्त/अभ्यस्त अपराधी अभियुक्त सुनील कुमार उपरोक्त को जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा निर्गत आदेश की मूल प्रति तामीला/हस्ताक्षर करवाकर मुनादी कराते हुए गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के अन्तर्गत की सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित की कार्यवाही की गई। साथ ही हिदायत दी गई। कि यदि अभियुक्त सुनील उपरोक्त 28 अप्रैल से अग्रिम 6 माह तक जनपद की सीमा से निष्कासित आदेश की अवहेलना करता है, तो उसके विरुद्ध अंतर्गत धारा 10 उत्तर प्रदेश गुन्डा नियन्त्रण अधिनियम में कार्यवाही की जाएगी।

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