हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 21-21 हजार का जुर्माना
बाराबंकी। जिले की अदालत ने हत्या के एक मामले में थाना सुबेहा क्षेत्र के दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 21-21 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है।यह सजा अपर जिला सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-08 ने अशफाक पुत्र मुशर्रफ अली व उसकी पत्नी नूरजहां को सुनाई। यह कार्यवाही पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत की गई।
साक्ष्य पुख्ता, गवाही दमदार
पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल की टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और कोर्ट में मजबूत पैरवी की। प्रभारी निरीक्षक संजीत कुमार सोनकर ने विवेचना के दौरान गवाहों और साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया।
क्या था मामला
मामला 22 जुलाई 2023 का है, जब वादी आफाक हुसैन ने अपने भाई की हत्या की रिपोर्ट थाना सुबेहा में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में अपने ही पिता अशफाक और मां नूरजहां पर हत्या कर शव छिपाने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने धारा 302/34/406 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
पुलिस टीम की सराहना
इस सफलता में मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार यादव, एडीजीसी सुनील कुमार दुबे, अमर बहादुर सिंह, प्रतिमा द्विवेदी, पैरोकार नौशाद अहमद आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रही।
ऑपरेशन कन्विक्शन बन रहा अपराधियों की सजा का आधार
बाराबंकी। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन कन्विक्शन अब जघन्य अपराधों में शामिल अभियुक्तों को जल्द सजा दिलाने में प्रभावी साबित हो रहा है। बाराबंकी जनपद में हालिया फैसला इसका ताजा उदाहरण है, जिसमें अभियुक्तों को हत्या जैसे संगीन अपराध में त्वरित रूप से सजा मिली।
इस योजना के तहत प्रत्येक चिन्हित मामले की मॉनीटरिंग सेल द्वारा समीक्षा की जाती है और वैज्ञानिक विधियों से साक्ष्य संकलन के साथ-साथ मजबूत कानूनी पैरवी की जाती है। इससे न केवल अपराधियों में भय व्याप्त हुआ है बल्कि आम जनता में न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास भी बढ़ा है।
एक अधिकारी ने बताया कि आने वाले समय में अन्य लंबित गंभीर मामलों को भी इसी तर्ज पर तेजी से निस्तारित कराने की योजना है।
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