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डॉ राकेश |
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जिला पूर्ति कार्यालय |
बाराबंकी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को जून माह का राशन मुफ्त वितरित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. राकेश द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह वितरण 30 मई से शुरू होकर 10 जून 2025 तक चलेगा। राशन वितरण की पूरी प्रक्रिया ई-पॉस मशीनों के माध्यम से की जाएगी और प्रत्येक वितरण पर्ची पर गेहूं और चावल का मूल्य शून्य दर्ज होगा।
डॉ. राकेश ने बताया कि 1 जून को सर्वर पर डेटा संकलन की प्रक्रिया के कारण वितरण नहीं होगा, हालांकि 2 जून से फिर से पूर्ववत तरीके से कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वितरण कार्य प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। 10 जून को अंतिम दिन उन लाभार्थियों को भी राशन दिया जाएगा जिनका आधार प्रमाणीकरण किसी कारणवश नहीं हो पाया होगा। ऐसे लाभार्थियों को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा।
जून माह में अंत्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति राशन कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल, कुल 35 किलोग्राम राशन निःशुल्क दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी का वितरण नहीं किया जाएगा।
खाद्यान्न वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक उचित दर दुकान पर नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे, जो भौतिक सत्यापन करेंगे। राशन दुकानों तक खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी 29 मई तक पूरी कर ली जाएगी। खाद्यान्न की उपलब्धता का रियल टाइम अपडेट अनिवार्य किया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि योजना के प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि कोई लाभार्थी जानकारी के अभाव में राशन से वंचित न रह जाए। केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्षों तक इस योजना के तहत खाद्यान्न का पूरा खर्च वहन किया जा रहा है।
यदि वितरण व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी या कालाबाजारी की शिकायत हो तो लाभार्थी टोल फ्री नंबर 1967 अथवा 1800-1800-150 पर संपर्क कर सकते हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।
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