चोरी से निराश्रित पशुओं को अवैध तरीके से काटने जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त अभियुक्त के विरुद्ध बाराबंकी पुलिस द्वारा जिला बदर (जिले से निष्कासित) की कार्यवाही की गई।
पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय द्वारा जनपद में चोरी से आवारा पशुओं को अवैध तरीके से काटने जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त व गुण्डा अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु गुण्डा एवं अभ्यस्त अपराधियों को पुलिस द्वारा चिन्हित कर श्रीमान जिलाधिकारी बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई थी। थाना जैदपुर पुलिस द्वारा अभ्यस्त अपराधी अलीम पुत्र हसीब निवासी ग्राम छेदा कटरा कस्बा व थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी के विरुद्ध चोरी से आवारा पशुओं को अवैध तरीके से काटने जैसे गंभीर अपराध में संलिप्त होने पर अभियोग पंजीकृत किये गए तथा साथ ही अभियुक्त की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने सम्बन्धी बीट सूचना भी अंकित की गयी है। इसी क्रम में न्यायलय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व में चल रहे वाद संख्या 324/2024 सरकार बनाम अलीम अंतर्गत धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुन्डा नियंत्रण अधिनियम के अभियुक्त अभ्यस्त अपराधी अभियुक्त अलीम उपरोक्त को जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा निर्गत आदेश की मूल प्रति तामीला हस्ताक्षर करवाकर मुनादी कराते हुए उ प्र गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित की कार्यवाही की गई। साथ ही हिदायत दी गई कि यदि अभियुक्त अलीम उपरोक्त आज दिनांक 30 अप्रैल 2025 से अग्रिम 06 माह तक जनपद बाराबंकी की सीमा से निष्कासित आदेश की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध अंतर्गत धारा 10 उत्तर प्रदेश गुन्डा नियन्त्रण अधिनियम में कार्यवाही की जाएगी।
0 टिप्पणियाँ
Welcome to DB Digital News !!